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दो वर्ष के बाद जेल से छूटेंगे पूर्व मंत्री,मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत याचिका स्वीकार।

Former minister to be released from jail after two years, bail plea accepted in money laundering case.

रांची : टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।सोमवार की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आलमगीर आलम को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।जामनत याचिका स्वीकार होने के बाद अब आलमगीर आलम करीब दो वर्ष के बाद जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे।सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम एम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई हुई।
11 जुलाई 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने खारिज की थी।पिछली सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था।तब से वह जेल में हैं।आरोपों के मुताबिक उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकद बरामदी हुई थी।पैसे बरामद होने के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था।

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